केंद्र ने कर्नाटक उच्च न्यायालय (#KarnatakaHighCourt) में कहा है कि अमेरिकी माइक्रोब्लॉगिंग प्लेटफॉर्म ट्विटर (#Twitter) संविधान के अनुच्छेद 19 के तहत संरक्षण नहीं ले सकता है, जो भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता सुनिश्चित करता है। pic.twitter.com/NpwkOhO5nu— IANS Hindi (@IANSKhabar) March 17, 2023
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