असम सरकार ने राज्य के आठ जिलों और एक सब डिविजन में सशस्त्र बल विशेषाधिकार अधिनियम 1958-#अफस्पा की अवधि और छह महीने बढ़ा दी है। यह आदेश एक नवम्बर से प्रभावी हो जाएगा।
कानून और व्यवस्था की स्थिति की समीक्षा के बाद यह फैसला लिया गया है। pic.twitter.com/mGLqImIwpT— आकाशवाणी समाचार (@AIRNewsHindi) October 20, 2022
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