असरुद्दीन के पिता मोहम्मद यूसुफ ने यह कहते हुए अदालत का रुख किया था कि उनके बेटे को राष्ट्रीय जांच एजेंसी (एनआईए) ने अपनी हिरासत में बेरहमी से पीटा था और वह चाहता था कि अदालत उसे उचित चिकित्सा उपचार पर आदेश पारित करे।— IANS Hindi (@IANSKhabar) March 16, 2023
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