जियो न्यूज ने बताया कि राष्ट्रपति को लिखे अपने पत्र में, सीईसी ने कहा: मैं इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान के संविधान और चुनाव अधिनियम, 2017 के तहत पाकिस्तान के चुनाव आयोग के संवैधानिक दायित्वों पर आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं. पत्र में कहा गया है कि संविधान के अनुच्छेद 218(3) के तहत चुनाव कराना चुनाव आयोग का संवैधानिक कर्तव्य है.
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