याचिका में कहा गया है कि इमरान खान का अतीत से कोई आपराधिक रिकॉर्ड नहीं रहा है और न ही उन्हें कभी किसी अपराध के लिए दोषी ठहराया गया है, संघीय राजधानी के एफ-9 पार्क में एक रैली में इस्लामाबाद पुलिस के एक अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश और वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों को धमकाने के लिए आतंकवाद विरोधी अधिनियम (एटीए) के तहत खान के खिलाफ पहली सूचना रिपोर्ट (एफआईआर) दर्ज की गई थी.
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