न्यायिक हिरासत में रखे जाने के बाद सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर और अन्य आरोपियों ने अदालत में जमानत के लिए आवेदन किया था. सोमवार को दलीलें सुनने के बाद अंधेरी कोर्ट के मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट ने सभी को जमानत दे दी. गिल ने वकील काशिफ अली खान के माध्यम से प्रस्तुत अपने आवेदन में दावा किया कि उनके खिलाफ प्राथमिकी पूरी तरह से झूठे और मनगढ़ंत आरोपों पर दर्ज की गई थी.
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