⚡गौतम गंभीर को राहत, दिल्ली हाई कोर्ट से कोविड दवा मामले में दर्ज केस हुआ खारिज
By IANS
औषधि एवं कॉस्मेटिक्स अधिनियम की धारा 18(सी) बिना लाइसेंस दवाओं के निर्माण, बिक्री या वितरण को प्रतिबंधित करती है, जबकि 27(बी) (2) में बगैर लाइसेंस दवा वितरण पर 3-5 साल की सजा और जुर्माने का प्रावधान है.