एक प्रमुख हिंदी अखबार की हालिया रिपोर्ट में दावा किया गया है कि सभी खाद्य व्यवसाय संचालकों जैसे कि छोटे फ़ूड स्टाल, होटल, रेस्तरां और घर में खाना बनाने वाले खाद्य विक्रेताओं को भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण (FSSAI) से लाइसेंस लेना होगा. रिपोर्ट, जो आंशिक रूप से गलत है, ये सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रही है.
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