तेलंगाना हाई कोर्ट ने एक महत्वपूर्ण फैसले में कहा है कि यदि पति-पत्नी दोनों कामकाजी हैं, तो पत्नी द्वारा खाना न बनाना 'क्रूरता' के आधार पर तलाक का कारण नहीं बन सकता. अदालत ने पति की उस अपील को खारिज कर दिया जिसमें उसने घरेलू काम न करने को आधार बनाया था.
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