अधिकारी ने कहा, भारतीय नौसेना किसी भी हवाई ड्रोन या मानव रहित हवाई वाहनों (यूएवी) को बिना पूर्व मंजूरी के इन क्षेत्रों में उड़ान भरने या नष्ट करने का अधिकार सुरक्षित रखती है. इन दिशानिदेशरें का उल्लंघन करने वाले ऑपरेटरों पर कानून के प्रासंगिक प्रावधानों के तहत मुकदमा चलाया जाएगा.
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