दो भाइयों को सितंबर 2010 में ड्यूटी के दौरान एक कांस्टेबल को कुचलने के आरोप में दस साल कैद की सजा सुनाई गई है. मामले में सरकारी वकील वीरपाल सिंह तेवतिया ने बताया कि दोनों भाइयों को आईपीसी की धारा 304 के तहत 10 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई गई है.
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