उत्तर प्रदेश में पोस्ट-ग्रेजुएशन (पीजी) मेडिकल पाठ्यक्रमों के छात्रों को 10 साल तक राज्य के अस्पतालों में सेवा देनी होगी. यदि कोई छात्र ऐसा करने में विफल रहता है, तो उसे एक करोड़ रुपये का भारी जुर्माना देना होगा. मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व वाली उत्तर प्रदेश सरकार ने शनिवार को पीजी मेडिकल पाठ्यक्रमों के छात्रों के लिए 10 साल की सेवा अनिवार्य करने की घोषणा की.
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