उन्होंने कहा कि ओवैस के खिलाफ चरथावल पुलिस स्टेशन में आईपीसी की विभिन्न धाराओं के तहत 376 (बलात्कार) और पॉक्सो (यौन अपराधों से बच्चों का संरक्षण) अधिनियम के प्रावधानों के तहत मामला दर्ज किया गया है. बच्ची को मेडिकल जांच के लिए जिला अस्पताल भेजा गया है, इस बारे में रिपोर्ट का इंतजार है.
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