By IANS
आगरा के अतिरिक्त जिला न्यायाधीश की अदालत ने 45 वर्षीय एक व्यक्ति को 16 साल बाद बरी किया है, जिस पर 'अवैध हथियार का इस्तेमाल कर पुलिस पर गोली चलाने' का झूठा आरोप लगाया गया था.
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