कर्नाटक उच्च न्यायालय ने कहा है कि पॉक्सो और आईपीसी अधिनियम मूल हैं और ये व्यक्तिगत कानूनों पर हावी हैं. न्यायमूर्ति राजेंद्र बादामीकर की अध्यक्षता वाली पीठ ने हाल ही में चिक्कमगलुरु की 19 वर्षीय बलात्कार आरोपी की जमानत याचिका पर विचार करते हुए यह टिप्पणी की.
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