अधिकारी ने कहा कि एजेंसी ने इस साल 5 फरवरी को केंद्रीय गृह मंत्रालय के आदेश पर जम्मू-कश्मीर जेईआई की अलगाववादी और अलगाववादी गतिविधियों से संबंधित एक मामला दर्ज किया था, जो 28 फरवरी, 2019 को इसके निषेध के बाद गैरकानूनी गतिविधि (रोकथाम) अधिनियम के तहत एक गैरकानूनी संगठन है.
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