मद्रास उच्च न्यायालय ने तमिलनाडु सरकार से उस याचिका पर जवाब मांगा है, जिसमें एक महिला ने राज्य से 10 लाख रुपए के मुआवजे की मांग की थी, क्योंकि सर्पदंश के बाद समय पर इलाज न मिलने से उसके पति की मौत हो गई. महिला के पति को राज्य के 24x7 प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल केंद्र में समय पर इलाज नहीं मिल सका था.
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