प्रत्येक बच्चे के नाम पर 5 लाख रुपये की फिक्सड डिपॉजिट करने, जिसने अपने माता-पिता को कोविड -19 को खो दिया था. जब बच्चा 18 वर्ष का हो जाता है, तो उस बच्चे को मूलधन और संचित ब्याज का भुगतान किया जाता है. ऐसे बच्चों को सरकारी स्वामित्व वाले घरों और छात्रावासों में प्रवेश में वरीयता दी जाए.
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