उत्तर प्रदेश (Uttar Pradesh) सरकार के कोरोना वायरस के बीच कांवड़ यात्रा (Kanwar Yatra) को अनुमति देने के फैसले का सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने स्वत: संज्ञान लिया है. जस्टिस आरएफ नरीमन (RF Nariman) की अध्यक्षता वाली बेंच ने केंद्र और उत्तर प्रदेश सरकार को नोटिस जारी किया. कोर्ट इस मामले में 16 जुलाई को सुनवाई करेगा.
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