सुप्रीम कोर्ट ने एक वैवाहिक विवाद की सुनवाई के दौरान पति के ₹9,000 प्रति माह कमाने के दावे पर कड़ी आपत्ति जताई है. कोर्ट ने स्पष्ट किया कि पत्नी का भरण-पोषण करना पति का कानूनी और नैतिक दायित्व है, जिसके लिए वह संसाधनों की कमी का बहाना नहीं बना सकता.
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