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⚡SC ने चुनाव चिह्न में शरीर के अंगों के इस्तेमाल के खिलाफ दाखिल PIL को खारिज किया

By Shivaji Mishra

सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार (5 अगस्त) को, शरीर के अंगों को राजनीतिक दलों के प्रतीक के रूप में इस्तेमाल करने के खिलाफ दायर की गई एक जनहित याचिका (PIL) को खारिज कर दिया है. बार एंड बेंच में छपी एक रिपोर्ट के मुताबिक, पीआईएल में भारत के चुनाव आयोग (ECI) को राजनीतिक दलों के प्रतीक के रूप में शरीर के अंगों के इस्तेमाल पर रोक लगाने के निर्देश देने की मांग की गई थी.

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