सुप्रीम कोर्ट ने पश्चिम बंगाल सरकार को राज्य कर्मचारियों को 25 प्रतिशत महंगाई भत्ता (डीए) का बकाया भुगतान करने का अंतरिम आदेश जारी किया. जस्टिस संजय करोल और जस्टिस संदीप मेहता की पीठ ने यह आदेश देते हुए सरकार को तीन महीने के भीतर भुगतान पूरा करने का निर्देश दिया.
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