पीठ ने कहा कि यह उचित होगा कि इन कार्यवाही को उस मामले के साथ सूचीबद्ध किया जाए, जहां उसने कोविड से संबंधित मुद्दों पर स्वत: संज्ञान लिया है. इसमें कहा गया है कि एनटीएफ की रिपोर्ट और केंद्र की कार्रवाई की रिपोर्ट भी मामले में न्याय मित्र सहित सभी वकीलों को उपलब्ध कराई जानी चाहिए.
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