उच्च न्यायालय ने तर्क पर विचार करते हुए कहा कि, "एजी ने कहा कि जांच अधिकारी की अनुपस्थिति में भी जांच में कोई कमी नहीं होगी, याचिका में एसआईटी के गठन पर सवाल उठाया गया था और यह पता लगाया जाना चाहिए कि क्या उचित जांच की गई थी. पीठ ने कहा कि इन सभी मामलों पर गौर करने की जरूरत है."
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