डीआरआई अधिकारी ने कहा, चूंकि तमिलनाडु में डब्ल्यूपीए की धारा 55 के तहत केवल वन अधिकारी ही शिकायत दर्ज कर सकते हैं, जब्त किए गए आपत्तिजनक सामान, अपराध के लिए इस्तेमाल किए गए वाहन और अपराधियों को आगे की आवश्यक कार्रवाई के लिए मुख्य वन्यजीव वार्डन को सौंप दिया गया है.
...