⚡घरेलू हिंसा पर सुप्रीम कोर्ट की सख्त टिप्पणी, पति अपनी पत्नी के साथ जानवर जैसा व्यवहार नहीं कर सकता
By Nizamuddin Shaikh
उच्चतम न्यायालय ने घरेलू हिंसा के एक मामले में अग्रिम जमानत देने से इनकार करते हुए सख्त टिप्पणी की है. जस्टिस अरविंद कुमार और जस्टिस पीबी वराले की बेंच ने कहा कि पति अपनी पत्नी के साथ "जानवर की तरह" व्यवहार नहीं कर सकता.