देश में सड़क दुर्घटनाओं की संख्या में कमी लाने के लिए सरकार ने टायरों से जुड़े मानकों को अनिवार्य बनाने का फैसला किया है. केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने इसके लिए केंद्रीय मोटर वाहन नियमावली 1989 के नियम 95 में संशोधन करते हुए अधिसूचना जारी कर दी है.
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