पत्रकार राणा अय्यूब (Rana Ayyub) ने बुधवार को प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) द्वारा की गई धन की कुर्की को दिल्ली हाई कोर्ट में चुनौती दी.अयूब ने अपनी याचिका में दावा किया कि, 180 दिन पूरे होने के बाद अस्थायी कुर्की की अवधि समाप्त हो गई है.हालांकि, जांच एजेंसी की कार्यवाही धन शोधन निवारण अधिनियम, 2002 (पीएमएलए) के मामले में जारी है.
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