राजस्थान हाईकोर्ट की एक जज की बेंच ने एक पुरुष और एक विवाहित महिला के बीच लिव-इन संबंध को अवैध करार दिया है. हाईकोर्ट ने 12 अगस्त को महिला को पुलिस सुरक्षा देने से भी मना कर दिया. महिला का आरोप है कि वह घरेलू हिंसा की शिकार थी जिसके बाद उसने अपने पति का घर छोड़ दिया.
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