अगर आप बिना मास्क के ट्रेन में सफर करते है या किसी काम से स्टेशन परिसर में जाते है तो सावधान हो जाएं. दरअसल ट्रेन या स्टेशन पर बगैर मास्क के घूमने पर 500 रुपये तक का जुर्माना लग सकता है. रेलवे ने कोविड-19 (COVID-19) दिशानिर्देशों को छह महीने के लिए या अगले निर्देश तक बढ़ा दिया है.
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