पंजाब में आवारा कुत्तों के आतंक से निपटने के लिए राज्य सरकार ने सख्त कदम उठाया है. स्थानीय निकाय विभाग ने एक सर्कुलर जारी कर संवेदनशील और भीड़भाड़ वाले सार्वजनिक स्थलों से 21 दिनों के भीतर आवारा कुत्तों को हटाने का आदेश दिया है. इसके तहत स्कूलों, अस्पतालों और पार्कों को 'नो-रिलीज जोन' घोषित किया गया है.
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