पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट (Punjab And Haryana High Court) ने बीजेपी (BJP) नेता तजिंदर पाल सिंह बग्गा (Tajinder Pal Singh Bagga) को वापस दिल्ली ले जाने के खिलाफ पंजाब की याचिका को ठुकरा दिया है. साथ ही इस मामले की सुनवाई शनिवार के लिए स्थगित कर दी है. पंजाब सरकार ने तेजिंदर बग्गा को हरियाणा में रखने की मांग के लिए हाईकोर्ट में खारिज दायर की थी. कोर्ट ने हरियाणा सरकार से इस मामले में कल एक हलफनामा दाखिल करने को कहा है.
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