मध्य प्रदेश में 'धर्म स्वातंत्र्य विधेयक 2020' (Freedom of Religion Bill 2020) को कैबिनेट की मंजूरी मिल गई है. मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान (CM Shivraj Singh Chouhan) की अध्यक्षता में एक विशेष बैठक आयोजित, बैठक में कैबिनेट ने धार्मिक स्वतंत्रता विधेयक-2020 पास किया गया. जिसके बाद सूबे के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा, हम मध्य प्रदेश में जबरन धर्मांतरण नहीं होने देंगे. नए बिल के तहत, जो भी ऐसा करेगा उसे 10 साल की जेल की सजा और न्यूनतम 50,000 रुपये का जुर्माना होगा. कई घटनाएं सामने आईं जहां पंचायत चुनाव लड़ने के लिए नाबालिग लड़कियों को धर्मांतरित किया गया, शादी की गई और बनाया गया.
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