पंजाब की एक अदालत ने हाल ही में जेल परिसर में कैदियों को अपने वंश को बढ़ाने के लिए अपने जीवनसाथी के साथ समय बिताने के लिए एक अलग कमरा देने का आदेश दिया है. पंजाब से पीछे नहीं रहने के लिए, राजस्थान उच्च न्यायालय ने एक कैदी को अपनी पत्नी के साथ रहने और अपनी संतान पैदा करने के लिए 15 दिन की पैरोल दी है...
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