FDA ने उपभोक्ता पारदर्शिता सुनिश्चित करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम उठाया है. नए आदेश के अनुसार, 1 मई 2026 से राज्य के सभी रेस्टोरेंट, होटल और फास्ट फूड आउटलेट्स के लिए यह अनिवार्य होगा कि वे अपने मेनू कार्ड और डिस्प्ले बोर्ड पर स्पष्ट रूप से उल्लेख करें कि किसी व्यंजन में असली पनीर या चीज का उपयोग किया गया है
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