एक बार फिर इलाहाबाद हाईकोर्ट (Allahabad High Court) के फैलसे ने सभी को चौंका दिया है. दरअसल इलाहाबाद हाईकोर्ट ने पॉक्सो एक्ट के तहत दर्ज एक मामले की सुनवाई करते हुए कहा कि बच्चे के साथ ओरल सेक्स करना गंभीर यौन अपराध नहीं माना जा सकता है. इसके साथ ही कोर्ट ने दोषी की सजा भी कम कर दी.
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