एक और चौंकाने वाले फैसले में बॉम्बे हाईकोर्ट की नागपुर पीठ ने माना है कि "यौन अपराधों से बच्चों की सुरक्षा के तहत" एक लड़की का हाथ पकड़ना और पैंट की ज़िप खोलना POCSO अधिनियम 2012 के अनुसार सेक्शुअल असॉल्ट नहीं है. इसके बजाय यह भारतीय दंड संहिता की धारा 354-ए (1) (i) के तहत "यौन उत्पीड़न" के दायरे में आता है.
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