इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने कहा है कि डेटिंग वेबसाइटों पर सक्रिय होना किसी के गुणों को आंकने के लिए एक पैरामीटर नहीं हो सकता है. अदालत का यह बयान आरोपी आवेदक के वकील द्वारा उठाए गए तर्क के जवाब में आया, जिसने यह साबित करने कि कोशिश की थी कि महिला का चरित्र अच्छा नहीं था.
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