ओडिशा सरकार ने राज्य में औद्योगिक विकास और उद्यमशीलता को बढ़ावा देने के लिए एक महत्वपूर्ण कदम उठाया है. राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग द्वारा 25 अक्टूबर 2025 को जारी अधिसूचना के अनुसार, सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों (एमएसएमई) तथा स्टार्टअप्स के लिए भूमि उपयोग परिवर्तन (सीएलयू) की अनुमति प्राप्त करने की आवश्यकता से छूट प्रदान की गई है.
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