केरल के एर्नाकुलम में एनआईए की एक विशेष अदालत ने तमिलनाडु सरकार के स्वामित्व वाली एक बस को नुकसान पहुंचाने के लिए भारतीय दंड संहिता और गैरकानूनी गतिविधि रोकथाम अधिनियम के विभिन्न अपराधों के तहत कलामासेरी बस जलाने के मामले में तीन आरोपियों को दोषी ठहराया है.
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