नेशनल टेस्टिंग एजेंसी ने सुप्रीम कोर्ट में एक हलफनामा दायर कर नीट यूजी 2026 परीक्षा को रद्द करने के अपने फैसले का बचाव किया है. एनटीए ने शीर्ष अदालत को बताया कि 3 मई को आयोजित परीक्षा को रद्द करने और दोबारा परीक्षा कराने का निर्णय पूरी तरह से छात्रों के व्यापक हित में और राष्ट्रीय परीक्षा प्रणाली की विश्वसनीयता बनाए रखने के लिए लिया गया था.
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