नीट (UG) 2026 की दोबारा परीक्षा से पहले टेलीग्राम बैन के खिलाफ कंपनी की याचिका को दिल्ली हाई कोर्ट ने खारिज कर दिया है. अदालत ने केंद्र सरकार के आपातकालीन शक्तियों के इस्तेमाल को सही ठहराते हुए कहा कि परीक्षा की शुचिता के लिए यह प्रतिबंध पूरी तरह से आनुपातिक और कानूनी रूप से वैध है.
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