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⚡पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय के अनुसार 18 साल से कम आयु की मुस्लिम लड़की अपनी पसंद से कर सकती है शादी

By Anupriya Choubey

पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय ने फैसला सुनाया कि दोनों याचिकाकर्ता मुस्लिम पर्सनल लॉ के अनुसार विवाह योग्य उम्र के हैं. वहीं विवाह की कानूनी उम्र लड़कियों के लिए 18 वर्ष और भारत में लड़कों के लिए 21 वर्ष है। हालांकि, मुस्लिम कानून के तहत, निकाह या निकाह एक अनुबंध है.

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