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⚡यह यातायात विभाग के मानदंडों और मोटर वाहन अधिनियम के प्रावधानों का उल्लंघन है

By IANS

बिना हेलमेट दोपहिया वाहन के पीछे बैठने वालों के लिए 500 रुपये का जुर्माना और तीन महीने तक के लिए ड्राइविंग लाइसेंस को निलंबित करना या दोनों ही सजा का प्रावधान है. बुधवार को जारी ताजा अधिसूचना में चेतावनी दी गई है कि दो हफ्ते के बाद हेलमेट नहीं पहनने पर पीछे बैठने वालों पर भी यही जुर्माना लगाया जाएगा.

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