मध्य प्रदेश मंत्रिमंडल ने शनिवार को मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की अध्यक्षता में एक विशेष बैठक में एमपी फ्रीडम ऑफ रिलीजन बिल 2020 को मंजूरी दी. "नए एमपी फ्रीडम ऑफ रिलिजन बिल 2020 के तहत, एक नाबालिग, महिला या अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति के एक व्यक्ति का जबरन धर्म परिवर्तन करवाने पर 50,000 रुपये की न्यूनतम सजा के साथ 2-10 साल की न्यूनतम जेल की सजा का प्रावधान है.
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