गुजरात उच्च न्यायालय ने वैवाहिक अधिकारों पर महत्वपूर्ण टिप्पणी करते हुए कहा है कि पति-पत्नी के बीच संबंध हमेशा आपसी सहमति से होने चाहिए. कोर्ट ने पत्नी के साथ क्रूरता और अप्राकृतिक यौन संबंध बनाने के आरोपी पति की जमानत अर्जी को यह कहते हुए खारिज कर दिया कि शादी जबरदस्ती का अधिकार नहीं देती.
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