एक 48 वर्षीय व्यक्ति को पिछले साल लॉकडाउन के दौरान अपनी 15 वर्षीय बेटी के साथ दुष्कर्म करने के आरोप में आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई है. अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश (एडीजे) मुमताज अली ने कहा कि एक पिता का अपनी बेटी के साथ दुष्कर्म करना एक 'जघन्य' अपराध है जो समाज में एक बुरा संदेश भेजता है.
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