इलाहाबाद हाईकोर्ट (Allahabad High Court) ने बुधवार को शादी का झूठा वादा कर शारीरिक संबंध बनाने और मुस्लिम धर्म अपनाने की धमकी देने वाले आरोपी को जमानत देने से इनकार कर दिया. पीड़िता ने आरोप लगाया है कि उसके साथ आरोपी ने शादी की बात कहकर कई बार बलात्कार (Rape) किया.
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