मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय ने स्पष्ट किया है कि मुस्लिम पर्सनल लॉ के तहत एक पुरुष को चार पत्नियां रखने की अनुमति है, इसलिए दूसरी शादी करने पर उस पर आईपीसी की धारा 494 के तहत मुकदमा नहीं चलाया जा सकता. हालांकि, आरोपी को क्रूरता और मारपीट के अन्य आरोपों का सामना करना होगा.
...