मध्य प्रदेश की शिवराज सरकार ने जहरीली और अवैध शराब के कारोबार में शामिल लोगों से सख्ती से निपटने का फैसला लिया है. इसी कड़ी में राज्य सरकार ने कठोरतम दंड का प्रावधान करते हुए जहरीली शराब से जान जाने की स्थिती में दोषी को उम्रकैद या सजाए मौत देने का निर्णय लिया है. साथ ही जुर्माने की राशि भी 10 लाख से बढ़ाकर 20 लाख कर दी गई है.
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